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Revised Criminal Law Bills: नये कानून में ‘दरिंदगी’ पर सख्ती! होगी फांसी की सजा । R Bharat

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Revised Criminal Law Bills: नये कानून में ‘दरिंदगी’ पर सख्ती! होगी फांसी की सजा । R Bharat


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लोकसभा में बुधवार को 150 साल पुराने तीन क्रिमिनल कानून में बदलाव के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तीन विधेयक पेश किया. इन विधेयकों पर हुई बहस का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद क्रिमिनल जस्टिस के कानून का पहली बार मानवीकरण किया गया है.

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24 thoughts on “Revised Criminal Law Bills: नये कानून में ‘दरिंदगी’ पर सख्ती! होगी फांसी की सजा । R Bharat”

  1. अगर कोई लड़की किसी लड़का को बी बुनियादी बिना बदमाशी किए हुए केस लगाती है तो उसे लड़की को भी उतनी ही सजा होनी चाहिए

  2. तो बाबा रामरहीम को क्यों बार बार जेल से बाहर निकाल दिया जाता है

  3. वाह। गृहमंत्री। जी। वाह।, ऐसे। ही। कानून। की। कल्पना। मैं। बहुत। दिन। से। कर। रहा। था। कब। ऐसा। सख्त। कानून। बनेगा। , जो। आप। ने। आज। हमारा। अपना। पूरा। कर। दिया। , धन्यवाद। गृहमंत्री। जी

  4. यह मुकदमा लड़कियों का मामला गृह मंत्री जी तक पहुंचा दिया जाए ताकि लड़कियों को जल्दी इंसाफ मिले वकीलों की दुकान बंद हो गरीबों का खून चूस लिया इन लोगों ने अब्दुल सत्तार सहारनपुर

  5. इसका भी कानून बना दिया जाए गृह मंत्री जी से निवेदन है

  6. सरकार से निवेदन है कि जिन लड़कियों के मुकदमे कचहरी में चार या पांच साल से लटके पड़े हैं उन पर भी सरकार तवज्जो करें तलाक के मामले में लड़कियों के मुकदमे कोर्ट में पड़े हुए हैं उनको भी जल्दी निमित्त आने का फैसला करें दो या तीन महीने में इसका भी वक्त रखें कि यह भी जल्दी निमित्त आया जाए वकीलों ने अपनी दुकान खोल रखी है वह तारीख पे तारीख देते रहते हैं और पीड़ित बेचारे परेशान हो जाते हैं गरीब जनता बहुत परेशान है

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